कबीरधामछत्तीसगढ़

देर रात तेज आवाज में डीजे धुमाल बजाने पर वाहन व साउंड सिस्टम जप्त अन्य संचालकों को कड़ी चेतावनी।

देर रात तेज आवाज में डीजे धुमाल बजाने पर वाहन व साउंड सिस्टम जप्त अन्य संचालकों को कड़ी चेतावनी।


दिनांक 25.10.2025 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि दर्रीपारा तालाब के पास अकरम धुमाल पार्टी द्वारा रात लगभग 1.30 बजे के बाद भी तेज आवाज में डीजे धुमाल बजाया जा रहा है। सूचना पर थाना कवर्धा पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां माजदा वाहन क्रमांक CG-25-T-1066 में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर अत्यधिक तेज ध्वनि में गाने बजाए जा रहे थे, जिससे आसपास के नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण, नींद में बाधा और असुविधा हो रही थी।
मामले में अग्रिम कार्यवाही कर वाहन चालक चन्द्रकांत मधुकर पिता अमरू मधुकर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम केशडबरी, चौकी देवरबीजा, थाना साजा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) के विरुद्ध धारा 3, 5, 15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम 2000 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 208(2)(3), 66/192 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन एवं डीजे साउंड सिस्टम को जप्त किया गया।

जप्त धुमाल सिस्टम और वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी कृष्णा चंद्राकर व डीएसपी पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कवर्धा निरीक्षक योगेश कश्यप के नेतृत्व में कबीरधाम पुलिस द्वारा की गई है।
कबीरधाम पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का डीजे या धुमाल बजाना प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अब सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात तक बजने वाले अन्य डीजे व धुमाल की भी पहचान की जा रही है, जिनके विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही होगी।
कबीरधाम पुलिस की आमजन से अपील है कि त्यौहार, विवाह या धार्मिक आयोजनों में मर्यादा और कानून का पालन करते हुए डीजे या धुमाल का उपयोग करें। देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने से बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को अत्यधिक परेशानी होती है। पुलिस नागरिकों की शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, अतः सभी से अनुरोध है कि नियमों का पालन कर सहयोग करें ताकि समाज में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे।

VIKASH SONI

Founder & Editor

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