
विवाह का झांसा देकर दैहिक शोषण एवं वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार व श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रमिला मंडावी के दिशा-निर्देश पर महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में महिला थाना कवर्धा में दर्ज अपराध क्रमांक 41/2026, धारा 64(2)(एम), 351(2), 351(3) बी.एन.एस. के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी श्रवण यादव पिता घनश्याम यादव, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम भण्डार, थाना बोडला, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार किया है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में आरोपी से परिचय होने के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोप है कि आरोपी ने विवाह का झांसा देकर पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए तथा घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पीड़िता द्वारा अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेने के बावजूद आरोपी मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर उसे परेशान करता रहा और संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा।
दिनांक- 28.06.2026 को आरोपी ने पीड़िता का वीडियो बनाया तथा उसे वायरल करने की धमकी देकर वीडियो डिलीट करने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग की। पीड़िता द्वारा राशि देने के बाद भी आरोपी ने वीडियो डिलीट नहीं किया और लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर पीड़िता से संबंधित वीडियो वाले मोबाइल फोन को विधिवत जप्त किया गया।
आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करना पाए जाने पर उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए दिनांक 19.08.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।



