कबीरधामछत्तीसगढ़

जनकल्याणकारी योजनाओं में अनियमितता पर कबीरधाम पुलिस की सख्त कार्रवाई, बैगा ट्राइबल आवास घोटाले का आरोपी गिरफ्तार

जनकल्याणकारी योजनाओं में अनियमितता पर कबीरधाम पुलिस की सख्त कार्रवाई, बैगा ट्राइबल आवास घोटाले का आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भापुसे) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र कुमार बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा ट्रायबल एवं बैगा आवास योजना में की गई धोखाधड़ी के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की गई है।घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सिद्धराम मसराम, ग्राम पंचायत कुकरापानी थाना तरेगांव जंगल द्वारा दिनांक 05.02.2026 को थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह अक्टूबर 2024 से ग्राम पंचायत कुकरापानी में सचिव के पद पर कार्यरत है। ग्राम पंचायत कुकरापानी के खाता क्रमांक 77075410408 (छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बोड़ला) में ट्रायबल एवं बैगा आवास योजना की राशि 21,50,000 रुपये दिनांक 30.10.2024 को जमा हुई थी।दिनांक 28.11.2024 को जनपद पंचायत बोड़ला के बाबू लोचन जायसवाल द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त राशि जिला पंचायत के माध्यम से जमा की गई है तथा तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी एवं ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को आवास निर्माण हेतु भुगतान किया जाना है। इसके पश्चात तत्कालीन सरपंच रमली बाई, सरपंच पति मोती बैगा एवं सचिव सिद्धराम मसराम के साथ बैंक जाकर आहरण फार्म भरकर संपूर्ण राशि 21,50,000 रुपये बैंक से निकालकर तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी एवं ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को बैगा आवास निर्माण हेतु दी गई।प्रार्थी द्वारा बताया गया कि आज दिनांक तक ग्राम पंचायत कुकरापानी के किसी भी बैगा आदिवासी परिवार का आवास निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। ट्रायबल एवं बैगा आवास निर्माण के लिए प्राप्त संपूर्ण राशि को तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी एवं ग्राम लखनपुर निवासी ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी द्वारा छलपूर्वक रख लिया गया, जिससे 17 बैगा परिवारों को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है।प्रकरण में थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 03/26 अंतर्गत धारा 318(4), 316(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(व) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना में यह भी पाया गया कि अन्य आरोपी पवन चंद्रवंशी शासकीय सेवक (पंचायत तकनीकी सहायक) है, जिसके कारण प्रकरण में धारा 316(5) बीएनएस जोड़ी गई। साथ ही बैगा जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाए जाने पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(व) जोड़ी गई।आरोपी ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी पिता स्व. राम रतन चंद्रवंशी उम्र 47 वर्ष साकिन लखनपुर खुर्द थाना बोड़ला जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया गया। आरोपी के मेमोरेंडम कथन में बताया गया कि आवास निर्माण की राशि से ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट एवं छड़ की खरीदी की गई, जिसका उपयोग अन्य ठेकेदारी कार्यों में कर लिया गया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत सामग्री की रसीदें एवं इस्तेमाली मोबाइल फोन को समक्ष गवाहों के जप्त किया गया है।आरोपी छोटूराम चंद्रवंशी को दिनांक 07.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर परिजनों को सूचना दी गई।

प्रकरण का अन्य आरोपी पवन चंद्रवंशी (पंचायत तकनीकी सहायक) घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।उक्त संपूर्ण कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष कंसारी के नेतृत्व में थाना तरेगांव जंगल पुलिस टीम द्वारा की गई जिसमें, हेड कांस्टेबल वसीम बारी, आर. मनोज लहरे, आर. विलकेश कोसरिया एवं बोडला थाना से SI गोविंद चंद्रवंशी, एएसआई प्रह्लाद चंद्रवंशी, आर .राजेश साहू एसडीओपी ऑफिस बोड़ला का विशेष योगदान रहा।

कबीरधाम पुलिस शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं धोखाधड़ी के विरुद्ध सख्त एवं निष्पक्ष कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।

VIKASH SONI

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