
सोशल मीडिया पर सर्व यादव समाज के विरुद्ध भ्रामक टिप्पणी प्रसारित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही।
शांति व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका पर आरोपी करन साहू के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव (I.P.S.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना सिटी कोतवाली कवर्धा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर सर्व यादव समाज के विरुद्ध भ्रामक टिप्पणी प्रसारित करने के मामले में वैधानिक कार्यवाही की गई है। समाज की छवि धूमिल करने संबंधी शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। वहीं, प्रकरण के दौरान आक्रोशित होकर शांति व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका उत्पन्न करने पर आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

सोशल मीडिया पर दही हांडी कार्यक्रम को लेकर भ्रामक टिप्पणी प्रसारित करने की शिकायत
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को सर्व यादव समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यगण थाना सिटी कोतवाली कवर्धा उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदन में बताया गया कि दिनांक 05 सितंबर 2026 को सर्व यादव समाज द्वारा कवर्धा शहर में दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उक्त कार्यक्रम को लेकर आरोपी करन साहू द्वारा सोशल मीडिया पर सर्व यादव समाज की दही हांडी टोली के युवाओं एवं समाज के अन्य लोगों के विरुद्ध शराब के नशे में कार्यक्रम आयोजित किए जाने संबंधी भ्रामक टिप्पणी प्रसारित की गई, जिससे समाज की छवि धूमिल हुई।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना सिटी कोतवाली कवर्धा में आरोपी करन साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 461/2026, धारा 299 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
गवाहों के समक्ष आक्रोशित होकर हंगामा करने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
विवेचना के दौरान दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को गवाहों के समक्ष आरोपी करन साहू अत्यधिक आक्रोशित होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा तथा थाना में शिकायत करने वाले व्यक्ति को देख लेने की धमकी देने लगा। पुलिस द्वारा उसे आवश्यक समझाइश दी गई, किंतु आरोपी ने समझाइश की अनदेखी करते हुए पुनः हंगामा किया तथा गवाहों के समक्ष मारपीट करने पर आमादा हो गया।
आरोपी के इस आचरण से संज्ञेय अपराध घटित होने एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अपराध की रोकथाम के लिए थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत कार्यवाही की गई।
प्रकरण में सर्व यादव समाज के मध्य व्याप्त आक्रोश तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरोपी करन साहू, पिता बिसौहा साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी राजमहल कॉलोनी, कवर्धा, थाना सिटी कोतवाली, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत पृथक से प्रतिबंधात्मक इस्तगाशा तैयार कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी समाज अथवा समुदाय के संबंध में भ्रामक, आपत्तिजनक या तथ्यहीन टिप्पणियां प्रसारित करने से बचें। सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें तथा कानून एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।



