
आबकारी विभाग, कबीरधाम (छ.ग.) की अवैध कच्ची महुआ मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही
कायम प्रकरण – 01 धारा 34(2)
आरोपी -01
सरुप सिंह मेरावी पिता चेतराम मेरावी, जाति बैगा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बूचीपारा, तहसील पंडरिया व थाना पंडरिया
जप्त मदिरा –
15 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब
बाजार मूल्य – 1500/- रुपए
अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत्
श्याम लाल धावड़े एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा
के निर्देशानुसार तथा
उपायुक्त आबकारी अनिमेष नेताम व
जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय/ धारण के विरूद्ध दिनांक 10.06.2025 को
आबकारी वृत्त पंडरिया के अंतर्गत ग्राम बूचीपारा में गश्त के दौरान अवैध शराब विक्रय एवं धारण की आकस्मिक मुखबिर सूचना पर सरूप सिंह मेरावी पिता चेतराम मेरावी के निवास पर दबिश दी गई। विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी के मकान से कुल 15 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया।
मदिरा को मौके पर जप्त किया गया एवं उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की यथा संशोधित धारा 34(1)क, 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया।
आबकारी वृत्त पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई । उक्त कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक कमल मेश्राम, इम्तियाज खान, अमर पिल्ले का विशेष योगदान रहा |